ऐसा कुछ न कुछ हर रोज़ किसी न किसी के साथ होता ही रहता है, जिसके लिए वो व्यक्ति जो कि ग्राहक है, कंस्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज करता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं, जिन्हें ऑनलाइन फ्रॉड या अपने पैसे के बदले सही सर्विस या सामान न मिलने पर आगे क्या करना है, वो नहीं जानते। इस आर्टिकल में हम आपको हर स्टेप में यही बताने वाले हैं, कि किस तरह आप अपनी समस्या को कंस्यूमर कोर्ट में दर्ज कर सकते हैं। ये पढ़ें: इस तरह PAN Card के लिए करें ऑनलाइन अप्लाई कंस्यूमर कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज करने की महत्वपूर्ण शर्तें:
आप किसी और के लिए ये नहीं कर रहे, बल्कि स्वयं वो ग्राहक हैं, जिसके साथ ये ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, और जो भी सामान या सेवा आपने ऑनलाइन ली है, वो आपके लिए है, न कि री-सेल करने लिए। लेकिन अगर ग्राहक की मृत्यु हो चुकी है, तो कोई परिवार वाला या जानकार उसके लिए ये केस कर सकता है। साथ ही सामान या सर्विस लेने से दो साल की कानूनी अवधि के अंदर ही आपको ये शिकायत दर्ज करनी होती है। किसी व्यक्ति के अलावा, कोई कंपनी या एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड है, या कोई सरकार भी किसी ब्रैंड या ऑनलाइन स्टोर के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कर सकता है। अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए ज़रूरी कागज़ात, जैसे कि सामान का बिल, डिलीवरी की रसीद, प्रॉपर्टी के केस में रजिस्ट्री के कागज़ात, इत्यादि ज़रूरी कागज़, सुबूत (proof) के तौर पर आपके साथ होने चाहिए।
किन समस्याओं के लिए कंस्यूमर कोर्ट में फाइल होती है शिकायत
किसी कंपनी, सर्विस प्रोवाइडर का गलत व्यवहार या व्यापार का तरीका अपनाना, गलत या खराब सामान बेचना, सेवाओं में खामियाँ, सामान के पैकेट पर लिखे दाम से ज़्यादा में बेचना या दो पार्टियों के बीच में लिखित तौर पर जिस भी राशि में बात तय हुई है, उससे ज़्यादा पैसा माँगना, कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचना, जो किसी की भी जान के लिए हानिकारक हो। इन सभी कारणों के लिए आप कंस्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं।
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ग्राहक अपनी शिकायत कैसे दर्ज कराएं ?
कंस्यूमर कोर्ट तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आप NCH (National Consumer Helpline) पर भी संपर्क कर सकते हैं NCH पर शिकायत दर्ज करने के लिए –
National Consumer Helpline की वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 पर सम्पर्क करें।
यहां अपना अकाउंट बनाएं और अगर अकाउंट है, तो साइन-इन करें। अगर आप पहली बार अकाउंट बना रहे हैं, तो साइन अप करने पर कंस्यूमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, उससे भरें और फिर आगे बढ़ें।
इसमें अलग-अलग विकल्प हैं, जिनमें आप अपनी समस्या के अनुसार चुनकर उसके लिए शिकायत कर सकते हैं। इन विकल्पों में Consumer Grievance, Misleading Advertisement और A complaint in Consumer Commission on E-DAAKHIL शामिल है।
UMANG ऐप पर भी ग्राहक शिकायत कर सकता है दर्ज
UMANG ऐप को डाउनलोड करें और अकाउंट बनाएं या लॉग-इन करें। इसमें नीचे बीच में All services का विकल्प चुनें और उसमें National Consumer Helpline के विकल्प पर जाएँ और वहाँ अपनी शिकायत दर्ज करें। लेकिन इसमें आपको तीन नहीं बल्कि Consumer Grievance का ही विकल्प मिलेगा, बाकी Misleading Advertisement और E-DAAKHIL का विकल्प इसमें नहीं है।
हालांकि इस प्रोसेस में थोड़ा समय जाता है, लेकिन कोई भी ग्राहक जिसे किसी सामान या सर्विस को खरीदते समय खराब सामान मिला, जो चाहिए वो नहीं मिला, या किसी भी तरफ से वो सर्विस से संतुष्ट नहीं है, तो वो कंस्यूमर कोर्ट में अपनी शिकायत रखने का हकदार है। आप किसी ई-कॉमर्स चैनल या प्रोडक्ट की ब्रैंड के खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के बाद आपको इसकी कन्फर्मेशन भी SMS या e-mail द्वारा मिल जाती है और बाद में आप आईडी से इसे ट्रैक भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आर्टिकल आपके लिए उपयोगी रहा हो।
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